गुजरात के नवसारी की एक अदालत ने 2017 के एक मामले में कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर 99 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसमें उन पर एक कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के कक्ष में प्रवेश करने और छात्रों के विरोध के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर फाड़ने का आरोप लगाया गया था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वीए धधल की अदालत ने वंसदा (अनुसूचित जाति) सीट से विधायक पटेल को भारतीय दंड संहिता की धारा 447 के तहत आपराधिक अतिचार के लिए दोषी पाया।
मई 2017 में जलालपुर पुलिस द्वारा पटेल और युवा कांग्रेस के सदस्यों सहित छह अन्य पर आईपीसी की धारा 143 (गैरकानूनी विधानसभा), 353 (हमला), 427 (शरारत से 50 रुपये से ऊपर की हानि), 447 (आपराधिक अतिचार) और 504 (जानबूझकर अपमान) के तहत मामला दर्ज किया गया था। पटेल और अन्य पर एक छात्र विरोध के दौरान नवसारी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के कार्यालय में प्रवेश करने, अनियंत्रित तरीके से व्यवहार करने और वीसी की मेज पर रखे पीएम मोदी की तस्वीर को फाड़ने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने तीन अभियुक्तों को आपराधिक अतिचार का दोषी पाया और उन्हें 99 रुपये का जुर्माना जमा करने का आदेश दिया, जिसे विफल करने पर उन्हें सात दिनों के साधारण कारावास का सामना करना पड़ेगा।
प्रोसिक्यूटर पक्ष ने पटेल के लिए आईपीसी की धारा 447 के तहत अधिकतम सजा की मांग की, जिसमें तीन महीने तक की जेल और 500 रुपये का जुर्माना है। दावा किया कि प्राथमिकी राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम है क्योंकि आरोपी विपक्षी कांग्रेस के सदस्य हैं।
Author @AnkushPrakash